भा.भू.प.प्रा. अधिनियम, 2010 की धारा (3) के अनुसार, निम्नलिखित को शामिल करने के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया है: अध्यक्ष ; दो सदस्य जिनमें से एक सदस्य (वित्त) का होगा और दूसरा सदस्य (योजना और विकास) का होगा; नौ से अनधिक सदस्य, पदेन, जो केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएंगे, जो गृह मामलों से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेश मामलों, रक्षा, विधायी विभाग, कृषि और सहकारिता, सीमा शुल्क और राजस्व, वाणिज्य (दक्षिण एशिया), रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग; मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, जो संबंधित राज्य की सरकार के सचिव के पद से नीचे का न हो, जहां ए.जाँ. चौ. स्थित हैं; और श्रमिकों के मान्यता प्राप्त निकायों और व्यापारियों के मान्यता प्राप्त निकायों (दोनों केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि हो।