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भा. भू. प. प्रा. सभी महिला कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और भय-रहित वातावरण प्रदान करने में दृढ़ विश्वास रखता है। यह कार्यस्थल यौन उत्पीड़न के निषेध, रोकथाम और निवारण के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013) के अध्याय III के प्रावधानों के अनुपालन में, भा.भू.प.प्रा. ने एक आंतरिक शिकायत समिति (आ.शि.स.) का गठन किया है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल हैं।

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1

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

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2

आंतरिक शिकायत समिति के संविधान के सदस्य

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