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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच को सुरक्षित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने का प्रावधान करता है। एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए।

भा.भू.प.प्रा अपने शासन और संचालन की प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में विश्वास रखता है और देश के नागरिकों द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) द्वारा शासित है।

सूचना का अधिकार ऑनलाइन लिंक के लिए यहां क्लिक करें: https://rtionline.gov.in/

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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

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एलपीएआई में सीपीआईओ का पदनाम

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